कटराबाजार/गोण्डा - सेन्ट फ्रासिंस कब्रीनी इण्टर कालेज के गेट कीपर चार्ल्स लाल पुत्र जोसेफ लाल द्वारा स्कूल के ही एक नाबालिग छात्र के साथ अप्राकृतिक दुराचार किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना कटराबाजार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। तत्कालीन विवेचक उ0नि0 सुनील कुमार द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें शासकीय अधिवक्ता अशोक सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर व थाना कटराबाजार के पैरोकार द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को राजेश नारायण मणि त्रिपाठी न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष पाक्सो एक्ट गोण्डा द्वारा उक्त अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।
पंजीकृत अभियोग
01. मु0अ0स0-55/24 धारा 377 भादवि व 5एफ/6 पाक्सो एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
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