गोण्डा - अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष पाक्सो एक्ट गोण्डा द्वारा दिनांक 18.07.2019 में थाना को नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0-550/19, धारा 354,354ए भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त-मुन्ना पुत्र गुलाम नबी नि0 मो0 पटेलनगर घोसियाना थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को दोषसिद्ध किया गया है।
थाना को0 नगर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की से छेडछाड़ करने के आरोप में अभियुक्त मुन्ना पुत्र गुलाम नबी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें शासकीय अधिवक्ता अशोक सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर व थाना को0 नगर के पैरोकार द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष पाक्सो एक्ट गोण्डा राजेश नारायण मणि त्रिपाठी द्वारा उक्त अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।
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