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Oct 15, 2024

पढ़ने जा रही छात्रा से छेड़छाड मामले में कोर्ट ने सुनाई यह सजा,पहाड़ापुर का मामला



गोण्डा - बीते एक दिसम्बर 2022 को थाना कटराबाजार पर वादी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी बहन पढने के लिए स्कूल जा रही थी की विपक्षी रास्ते में उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ करने लगा मना करने पर जानमाल की देते हुए भाग गये। जिसके सम्बन्ध में थाना कटराबाजार पर मु0अ0सं0-523/2022, धारा 506, 354  भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । तत्कालीन विवेचक उ0नि0 अभिषेक मिश्रा द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 11.07.2023 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।
 
दोषसिद्धि का विवरण

 पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं  पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध  न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री नम्रता अग्रवाल द्वारा थाना कटराबाजार पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक  अनूप प्रताप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर सौरभ प्रताप सिंह व थाना कटराबाजार के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 15.10.2024 को दोषी अभियुक्त किशन पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम होली टेपरा मौजा पहाडापुर थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 11,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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