इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने बहराइच के महराजगंज में लोकनिर्माण विभाग के नोटिस पर स्थगन का आदेश किया है।अब न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को विभाग को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इसके साथ ही लोकनिर्माण विभाग से जानकारी मांगी है कि जिस सड़क के किनारे बसे घरों और दुकानों पर नोटिस चिपकाया किया गया है वो रोड शहरी है, ग्रामीण है या हाईवे की है।
वहीं, लोकनिर्माण विभाग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। इसमें बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की है। बहराइच हिंसा से जुड़े तीन आरोपियों और रिश्तेदारों ने याचिका दाखिल की है। इसमें मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद की बेटी भी याचिकाकर्ता है।
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