*घटना का संक्षिप्त विवरण-*
थाना खोड़ारे क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना खोड़ारे में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी सालिक राम प्रार्थिनी से तीन लाख रू0 लिए थे, जिसकों मांगने पर विपक्षीगणों द्वारा प्रार्थिनी को मारा-पीटा गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। विपक्षी सालिक राम प्रार्थिनी की कई बार आबरू को लूटा गया तथा प्रार्थिनी के 12 ग्राम सोने की चैन, 8 ग्राम सोने के झाला व 7 ग्राम सोने का मंगलसूत्र लेकर चले गए। वादिनी की तहरीर पर थाना खोड़ारे में 03 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष खोड़ारे द्वारा सम्पादित की जा रही थी। आज दिनांक 22.10.2024 को थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त सालिक राम को बंनगवां गांव स्थित प्राइमरी स्कूल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
*गिरफ्तार अभियुक्त-*
01. सालिकराम पुत्र अलखी नि0 धुसवा बाजार हसनाबाद थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर।
*पंजीकृत अभियोग-*
01. मु0अ0सं0-197/24, धारा 376,323,504,506,406 भादवि थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
*गिरफ्तार कर्ता टीम-*
01. शशि कुमार राणा थानाध्यक्ष खोड़ारे।
02. का0 हरिओम मद्धेशिया।
03. का0 मनोज कुमार यादव।
04. म0आ0 अलका यादव।
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