सीबीआई अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। परंतु अभी अतीक के बेटे उमर को जेल में ही रहना होगा दूसरे कई मामलों में जमानत नहीं मिली है। उमर अहमद के वकील अमीर नकवी के जूनियर जैद ने बताया कि कोर्ट ने उमर को पेशी के बाद जमानत दे दी है।
फिलहाल इस वक्त उमर लखनऊ जिला कारागार में बंद है। गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। यहां उमर के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई हुई। इनमें से एक मामला व्यापारी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट से जुड़ा है, जिसमें उमर अहमद पर 364ए के तहत गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था।
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