करनैलगंज/ गोण्डा - क्षेत्र की एक महिला द्वारा बीते 15.04.2020 को थाना करनैलगंज को सूचना दी कि विपक्षी द्वारा उनके साथ जबरदस्ती दुराचार किया है। जिसके सम्बन्ध में थाना करनैलगंज पर मु0अ0सं0- 132/2020, धारा 376, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 प्रदीप कुमार गंगवार द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 11.07.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।
दोषसिद्धि का विवरण-
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं अधीक्षक के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री सुर्य प्रकाश सिंह द्वारा थाना करनैलगंज पुलिस, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री प्रदीप शुक्ला, अभियोजक श्री हर्षवर्धन पाण्डेय, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 सुषमा यादव व थाना करनैलगंज के पैरोकार हे0का0 दीनबन्धु दूबे की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 24.09.2024 को दोषी अभियुक्त – वीरेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम नकार खुशलीपुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 22,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
अभियुक्त का नाम पता-
01. वीरेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम नकार खुशलीपुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
अभियोग का विवरण-
01. मु0अ0सं0- 132/2020, धारा- 376, 506 भादवि थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा.
No comments:
Post a Comment