31 वर्षों बाद महिला पर जानलेवा हमले के आरोपी को पांच वर्ष की सजा
बहराइच। महिला पर चाकू से हमला कर हत्या के प्रयास के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा पांच वर्ष की सजा सुनाई गई है साथ ही 5500 रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। अभियुक्त बडगोडे उर्फ सहजराम पुत्र दुलारे निवासी गोबरहा थाना कोतवाली देहात ने बीते 16 मार्च 1991 को मनोहर लाल पुत्र बाबादीन मौर्या निवासी सदियाबाद की माता को जमीनी रंजिश के चलते चाकू मारकर घायल कर दिया गया था। जिसका मुकदमा न्यायालय एसएसजे चतुर्थ की अदालत में विचाराधीन था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त बगगोडे को दोष सिद्ध पाये जाने पर पांच वर्ष के कारावास क सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 5500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में साढ़े तीन माह का अतिरिक्त कारवास की सजा भुगतनी होगी।
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