गोण्डा–लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के मतगणना को लेकर जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नारायना पब्लिक स्कूल आवास विकास कालोनी, सिटी माण्टेसरी हायर सेकेण्ड्री स्कूल बहराइच रोड तथा श्री गांधी विद्यालय इण्टर कालेज रेलेवे कालोनी एव जयपुरिया विद्यालय को पीएसी कम्पनी/प्लाटून के ठहरने आदि के प्रयोजन हेतु तत्काल प्रभाव से 3 जून से 6 जून तक की अवधि के लिए अधिग्रहीत किया है और यह आदेश दिया है कि पुलिस अधीक्षक की मांग पर उन्हें तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये।
No comments:
Post a Comment