गोण्डा–जिलाधिकारी नेहा शर्मा द्वारा मंगलवार को अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मंडल एवं अधिशासी अभियन्ता विद्यत वितरण खण्ड-1 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बिना अनुमति प्राप्त किए मुख्यालय से बाहर जाने के चलते यह कार्यवाही की गई है। दोनों अधिकारियों को अपने जवाब प्रस्तुत करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नियत समय में स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की दशा में यह मान लिया जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। इसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मंडल आशीष सिन्हा और अधिशासी अभियन्ता विद्यत वितरण खण्ड-1 राधेश्याम भाष्कर सोमवार को मुख्यालय पर उपस्थित नहीं थे। जिलाधिकारी ने किसी कार्यवश इन्हें बुलाया, तब जाकर इसका खुलासा हुआ। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि अवकाश के उपभोग अथवा शासकीय कार्य हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों को मुख्यालय से बाहर जाने से पूर्व जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। इस संबंध में शासन द्वारा कई बार निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में लोक सभा सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना प्रभावी है। माननीय आयोग के निर्देशानुसार समस्त अधिकारियों को अपनी तैनाती के मुख्यालय पर उपलब्ध रहना है। इसका पालन न करके माननीय आयोग और शासन के आदेशों की अनदेखी की गई है। डीएम ने कहा कि इस प्रकार का आचरण कदापि स्वीकार्य नहीं है। किसी अधिकारी का मनमाने तौर पर मुख्यालय से पलायित रहना अऩुशासनहीनता की परिधि में आता है।
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