गोण्डा–वादी द्वारा थाना तरबगंज पर उसकी नाबालिग पुत्री को विपक्षी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले जाने की सूचना दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज में मु0अ0सं0- 437/2023, धारा 363, 366 भादवि बनाम राजू शुक्ला के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 09.04.2024 को थाना तरबगंज की पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत अभियुक्त राजू उर्फ राजीव शुक्ला पुत्र शंकरदत्त शुक्ला निवासी नीरपुर ख्याला गोकुलपुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा को शुक्लगंज तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता के बयान के आधार पर अभियोग में धारा 376(3) भादवि व 5L/6 पाॅक्सो एक्ट व 3(2)5 व 3(2)VA एस0सी0/एस0टी0 एक्ट की बढोत्तरी किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।
गिरफ्तार अभियुक्त
01. राजू उर्फ राजीव शुक्ला पुत्र शंकरदत्त शुक्ला निवासी नीरपुर ख्याला गोकुलपुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा
पंजीकृत अभियोग
01. मु0अ0सं0- 437/2023, धारा 363, 366, 376(3) भादवि व 5L/6 पाॅक्सो एक्ट व 3(2)5 व 3(2)VA एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
गिरफ्तार कर्ता टीम
01. उ0नि0 सुनील कुमार तिवारी
02. का0 अमित कुमार
03. का0 कृष्ण देव
04. का0 रवि कुमार
No comments:
Post a Comment