गोंडा–अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप महिला के साथ दुराचार करने के आरोपी महावीर उर्फ पप्पू गोसाई को 05 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 25,500/- रूपये अर्थदण्ड एवं जानमाल की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त रामउग्गर गोसाई को 01 वर्ष के कठोर कारावास व 1,500/- रूपये अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा महिला के साथ दुराचार करने के आरोप में अभियुक्तगण 01. महावीर उर्फ पप्पू गोसाई व 02. रामउग्गर गोसाई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अनूप प्रताप सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना कटराबाजार के पैरोकार हेड का० सुनील शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर का० सौरभ प्रताप सिंह के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा द्वारा अभियुक्त महावीर उर्फ पप्पू गोसाई को 05 वर्ष के कठोर कारावास व रु0 25,500/- रूपये के अर्थदण्ड एवं जानमाल की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त रामउग्गर गोसाई को 01 वर्ष की कठोर कारावास व 1,500/-रूपये की अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियुक्तगण का नाम पता
01. महावीर उर्फ पप्पू गोसाई पुत्र रामउग्गर निवासी ग्राम रामस्वरूप पुरवा, मौजा भदैया थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा।
02. रामउग्गर गोसाई पुत्र रामफेर निवासी ग्राम रामस्वरूप पुरवा, मौजा भदैया थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा।
पंजीकृत अभियोग
01. मु0अ0सं0-248/2014, धारा 376/511, 352, 504, 506, 120बी भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
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