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Jan 31, 2024

गैर इरादतान हत्या मामले में तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

 

    गोण्डा–अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को 10 वर्ष का कारावास व रु0 1,00,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना छपिया पुलिस ने गैरइरादन हत्या करने के आरोप में 03 आरोपी अभियुक्तों-01. मुक्तनाथ, 02. दूधनाथ, 03. रामजीत को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार पाठक, मॉनिटरिंग सेल व थाना को0 छपिया के पैरोकार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय गोण्डा कोर्ट ने आजीवन कारावास व रू 1,00,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता

01. मुक्तनाथ पुत्र रामजीत नि0 ग्राम कमालपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

02. दूधनाथ पुत्र रामजीत नि0 ग्राम कमालपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

03. रामजीत पुत्र स्व0 रामआधार नि0 ग्राम कमालपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग

01. मु0अ0सं0-217/2013, धारा 304,323,504,506 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।


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