गोण्डा - महिला कल्याण विभाग द्वारा कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अन्तर्गत कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित शक्ति कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद के सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालयों में "आंतरिक परिवाद समिति का गठन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। गठित समिति द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होने पर पीड़ित महिला कार्यालय में गठित समिति के समक्ष 90 दिवस के भीतर शिकायत दर्ज करा सकती है।
उपर्युक्त के दृष्टिगत जिला पूर्ति कार्यालय में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होने पर प्राप्त शिकायत के निवारण हेतु अधोलिखित आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाता है।
आंतरिक परिवाद समिति
आंतरिक परिवाद समिति
क०सं०
अधिकारी का नाम
पद नाम
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी नगर
मोबाइल नम्बर
अभियुक्ति
1.
श्री शिव प्रकाश
2.
श्री जुगल किशोर
पूर्ति निरीक्षक
8840342920
अध्यक्ष
3.
श्रीमती मुन्नी देवी
लिपिक
8887630649
सदस्य
7007475422
सदस्य
उपर्युक्तानुसार गठित समिति के अध्यक्ष / सदस्य को निर्देशित किया जाता है कि वे जिला पूर्ति कार्यालय में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होने पर प्राप्त शिकायत का निवारण करना सुनिश्चित करेंगे।
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