‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से अपहरण करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को हुई 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपए 20,000-20,000 हजार के अर्थदण्ड की सजा-
अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप अपहरण करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपए 20,000-20,000 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
थाना छपिया पुलिस द्वारा अपहरण करने के आरोप में 02 आरोपी अभियुक्तों-01. मदन यादव उर्फ कुंभकरण, 02. प्रमोद कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अभिनव चतुर्वेदी, मॉनिटरिंग सेल व थाना छपिया के पैरोकार हेड का0 भोलानाथ के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-2 कोर्ट गोण्डा ने 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व रुपये 20-20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्तगण का नाम पता-
01. मदन यादव उर्फ कुम्भकरण पुत्र प्रहलाद यादव नि0ग्राम औरातोंदा शीतलगंज थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. प्रमोद कुमार पुत्र मुरली यादव नि0ग्राम औरातोंदा शीतलगंज थाना छपिया जनपद गोण्डा।
पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-461/2017, धारा 323,364 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।
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