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Oct 10, 2023

मारपीट करने वाले अभियुक्त को मिली यह सजा


 ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से मारपीट करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपए 23,000 हजार के अर्थदण्ड की सजा-

     अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मारपीट करने के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपए 23 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
           थाना कटराबाजार पुलिस ने मारपीट करने के आरोप में अभियुक्त रामगोपाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अमित कुमार पाठक, मॉनिटरिंग सेल व थाना कटराबाजार के पैरोकार मुख्य आरक्षी सुनील शुक्ला के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-03 गोण्डा ने 03 वर्ष का सश्रम कारावास व रुपये 23 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
 
अभियुक्त का नाम पता-
01. रामगोपाल पुत्र दुखहरन नि0 तिवारी पुरवा मौजा बीरपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-265/2018, धारा 323,504,308 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

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