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Oct 12, 2023

दहेज हत्या के इस अभियुक्त को मिली यह सजा


दहेज हत्या करने के अभियुक्तगण को ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत सश्रम आजीवन कारावास व रूपए 20-20 हजार के अर्थदण्ड की हुई सजा-

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप दहेज हत्या करने के आरोपी अभियुक्तगणों को सश्रम आजीवन कारावास व रु० 20-20 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।           
दिनांक 22.03.2018 को थाना खरगूपुर क्षेत्र के अन्तर्गत दहेज हत्या जैसी जघन्य घटना घटित हुई थी जिसमें थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर घटना कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त 01. विनय कुमार अवस्थी 02. अनोखी लाल व अभियुक्ता 03. मुन्नी देवी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री विनय कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर म०आरक्षी जागृति, मॉनिटरिंग सेल व थाना खरगूपुर के पैरोकार आरक्षी राहुल यादव के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 12.10.2023 को माननीय न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोण्डा ने उक्त अभियुक्तगण को सश्रम आजीवन कारावास व रु० 20-20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-
01. विनय कुमार अवस्थी पुत्र घनश्याम उर्फ ननकऊ अवस्थी निवासी भयापुरवा मौजा भोलाजोत थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

02. अनोखी लाल पुत्र जिलेदार निवासी भयापुरवा मौजा भोलाजोत थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

03. मुन्नी देवी पत्नी घनश्याम उर्फ ननकऊ अवस्थी निवासी भयापुरवा मौजा भोलाजोत थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु०अ०सं०-036/18, धारा 498ए, 304ब भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

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