‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को हुई 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व रू0 62,000-62,000/- के अर्थदण्ड की सजा-
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप नाबालिग लड़की से सामुहिक दुष्कर्म करने के 02 आरोपी अभियुक्तों- 01.गोलू उर्फ सुनील कुमार, 02. नितिन शुक्ला को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व रू0 62,000-62,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
थाना को0नगर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म करने के आरोप में उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें शासकीय अधिवक्ता श्री अशोक कुमार सिंह, मॉनिटरिंग सेल व थाना को0 नगर के पैरोकार हेड0 का0 अशोक कुमार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट गोण्डा ने 20-20 वर्ष की कठोर सजा व रू0 62,000-62,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता-
01. गोलू उर्फ सुनील कुमार कोरी पुत्र गिरधारीलाल कोरी नि0 विमौर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. नितिन शुक्ला पुत्र त्रिवेनी प्रसाद नि0 बेनीनगर खैरा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-734/2015, धारा 363,366,376डी भादवि, 5जी/6 पॉक्सो ऐक्ट व 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
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