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Jul 25, 2023

नाबालिक बालिका से छेड़छाड़ के अभियुक्तों राशिद,कपिल व अयूब को कोर्ट ने दी कड़ी सजा

 गोण्डा - अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप छेड़छाड़/पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष कारावास व रु0 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

     आपको बता दें कि बीते 04.04.2016 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ अभियुक्तगण 01. राशिद, 02. कपिल, 03. अय्यूब ने अश्लील हरकत व छेड़छाड़ जैसा अपराध किया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अनूप प्रताप सिंह, मॉनिटरिंग प्रभारी रायसाहब यादव व थाना को0नगर के पैरोकार मु0आरक्षी अशोक कुमार द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट गोंडा ने 03 वर्ष कारावास व ₹5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 


 अभियुक्तगण का नाम पता

01. राशिद पुत्र मोहम्मद अली, निवासी चड़निया बूढा देवर, थाना कोतवाली नगर, जिला गोण्डा ।

02. कपिल पुत्र कन्हैया लाल जायसवाल, निवासी चड़निया बूढा देवर थाना कोतवाली नगर जिला गोण्डा।

03. अय्यूब पुत्र याकूब निवासी बूढादेवर सतईपुरवा, थाना कोतवाली नगर जिला गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग

01.मु0अ0सं0- 266/2016, धारा 354डी, 323 भा0द0वि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर, गोण्डा ।

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