गोंडा गोंडा : श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश तथा जिलाधिकारी गोंडा निर्देशों के अनुक्रम में बालश्रम निरोधक अभियान श्रमविभाग ,चाइल्ड लाइन, एएचटीयू यूनिट की संयुक्त टीम द्वारा चलाया गया। जिसके अंतर्गत जनपद गोंडा के धानेपुर बाजार बाबागंज आदि स्थानों पर अभियान चला कर एक सेवायोजक के विरूद्ध नोटिस जारी की गयी । खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध दो वर्ष तक की सजा या 50000/ रूपए तक का जुर्माना तथा गैर खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर सेवायोजक को एक माह तक की सजा या 10000/ रूपए तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।सभी जनपद वासियों से अनुरोध है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों वा किशोरों से काम न लें। अभियान में श्रम विभाग से श्रम प्रवर्तन अधिकारी योगेश दीक्षित चाइल्ड लाइन प्रभारी आशीष मिश्रा अपराजिता संस्था के जिला समन्वयक शुभम द्विवेदी एएचटीयू से उप निरीक्षक राम किशोर प्रसाद हेका.हरेंद्र प्रसाद व महिला आरक्षी प्रियंका चौहान ,अमिता पटेल आदि मौजूद रहे।
Jul 16, 2023
गोंडा : बालश्रम निषेध अभियान में सेवायोजक के विरुद्ध नोटिस जारी
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment