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Jun 5, 2023

मतदाता सूची में भारी धांधली याची ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर नवनिर्वाचित सभासद वार्ड नम्बर 8 नगर पंचायत कैसरगंज की सदस्यता समाप्त करने के लिए मांग की असंवैधानिक तरीके से मतदाता सूची में दोनो जगह नाम दर्ज होने की वजह से हुआ धांधली

 मतदाता सूची में भारी धांधली याची ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर नवनिर्वाचित सभासद वार्ड नम्बर 8 नगर पंचायत कैसरगंज की सदस्यता समाप्त करने के लिए मांग की असंवैधानिक तरीके से मतदाता सूची में दोनो जगह नाम दर्ज  होने की वजह से हुआ धांधली


कैसरगंज /बहराइच 

नगर पंचायत कैसरगंज वार्ड संख्या 8 डिहवा दक्षिणी के मतदाता सूची में भारी धांधली... नवनिर्वाचित सभासद का नाम विकास खंड कैसरगंज के ग्राम सभा आगापुर व नगर पंचायत कैसरगंज वार्ड संख्या 8 दोनों जगह की मतदाता सूची में अभी भी दर्ज है जो की असंवैधानिक है याचिकाकर्ता ने वार्ड के चुनाव को अवैध घोषित करने की मांग की है नगर पंचायत कैसरगंज के अंतर्गत 16 वार्ड और 29 बूथ आते हैं वार्ड संख्या 8 से निर्दलीय प्रत्याशी बन चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों ने मतदाता सूची में अनियमितता को लेकर भारी आरोप लगाते हुए न्यायालय में याचिका दाखिल की है याचिका संख्या 3/70/2023 है निर्दलीय सभासद प्रत्याशी याची का कहना है की वार्ड संख्या 8 में क्रमश. 13 व 14  2 बूथ  है बूथ संख्या 13 में वार्ड संख्या 9 के 50 मतदाता इसी प्रकार बूथ संख्या 14 में वार्ड संख्या 9 व 10 के 90 मतदाता को वार्ड संख्या 8 में दर्ज करा कर वार्ड में फर्जी मतदान कराया गया जो पूर्णतया असंवैधानिक है इसी प्रकार से वार्ड के मतदाता सूची में अभी भी लगभग 150 मतदाता ऐसे दर्ज हैं जो नगर पंचायत के बाहर आस पास के ग्रामसभा में निवास करते हैं और वहां के मतदाता सूची में अभी भी दर्ज है जो मतदान के दिन ग्राम सभा से आकर वॉर्ड में फर्जी मतदान कर गए हैं इसी प्रकार से वार्ड संख्या 8 की नवनिर्वाचित सभासद का नाम विकासखंड कैसरगंज के ग्राम सभा आगापुर की मतदाता सूची तथा नगर पंचायत कैसरगंज वार्ड संख्या 8 की मतदाता सूची में अभी भी दर्ज है बतातें चले नवनिर्वाचित सभासद इससे पहले विकास खंड कैसरगंज के ग्रामसभा आगापुर से 2021 सत्र में क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ चुकी है जबकि चुनाव लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम एक ही जगह के मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। इस प्रकार से वार्ड संख्या 8 की मतदाता सूची अवैध है इस प्रकार सभी निर्दलीय याचिकाकर्ताओं ने चुनाव को अवैध घोषित करने की मांग   अपनी याचिका के द्वारा की और याची द्वारा याचिका में असंवैधानिक तरीके से मतदाता सूची में दो जगह नाम दर्ज  होने की वजह से वार्ड संख्या 8 की नवनिर्वाचित सभासद पद की सदस्यता समाप्त करने की भी मांग की गई ।

 बृजेश सिंह,,पत्रकार

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