उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश श्री राजेन्द्र मणि त्रिपाठी के आदेशानुसार आगामी 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय गोण्डा एवं समस्त तहसील स्तर पर किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव श्री नितिन श्रीवास्तव अपर जिला जज / एफटीसी द्वितीय द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात, लघु आपराधिक प्रकरण नगर पालिका आदि से सम्बन्धित मामलों एवं बैंक मामले, धारा 138 पराकम लिखत अधिनियम वाद आदि (लम्बित एवं प्री-लिटिगेशन मामले) के साथ-साथ आवश्यकतानुरूप सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों, सिविल बादों, भूमि अधिग्रहण बादो, मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामले पारिवारिक वादा स्टाम्प वादों, उपभोक्ता फोरम वादो, श्रम मामलो माध्यस्थम प्रकरणां नगरपालिका/नगर निगम टैक्स वसूली मामलों आदि को पक्षकारों की सहमति से लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य याद, धारा 446 द०प्र०स० सम्बन्धी मामले पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट सम्बन्धी मामले उत्तराधिकार सम्बन्धी मामले, आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण, बीमा सम्बन्धी वाद स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय बाद: सेवा/वेतन संबंधी वाद, सेवानिवृत्ति परिलामों से सम्बन्धित प्रकरण, किरायेदारी बाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत चालान, ई-चालान, आर्विटेशन के निष्पादन वाद, उत्तर प्रदेश एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान, चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी अधिनियम सम्बन्धी वाद सम्बलिंग एक्ट के अन्तर्गत चालान, नगर निगम / नगर पालिका के अन्तर्गत चालान विकास प्राधिकारण के अन्तर्गत चालान मेडबन्दी एवं दाखिल खारिज वाद मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, शिक्षा का अधिकार सम्बन्धी प्रकरण, राशन कार्ड / बी०पी०एल०कार्ड / जाति एवं आय प्रमाण पत्र से सम्बन्धित प्रकरण एवं अन्य प्रकार के बाद / प्रकरणों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर तथा अर्थदण्ड अधिरोपित करके किया जायेगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद मुख्यालय एवं समस्त तहसीलों में प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक किया जायेगा। आगामी 11 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अब तक कुल 82337 प्रीलिटिगेशन / लम्बित वादों को निस्तारण हेतु चिन्हित / नियत किया गया है। जनपद मुख्यालय) के समस्त पीठासीन अधिकारी एवं समस्त विभागाध्यक्षों से आग्रह किया गया है कि वह अपने स्तर से अधिक से अधिक प्रकरणों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करें।
रिपोर्ट- मुन्नू सिंह
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