Breaking



Jan 11, 2023

खाद्य पदार्थों की विक्री हेतु फॉस्टेक ट्रेनिंग जरूरी

खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने वाले दुकानदारों के लिए अब एफएसएसएआई की  फॉस्टेक योजना के तहत ट्रेनिंग लेनी होगी। ट्रेनिंग के बाद प्रमाण पत्र मिलेगा। जिसके पास प्रमाण पत्र नहीं होगा उसका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। यह जानकारी देते हुए जनपद गोण्डा में नामित नोडल अधिकारी कुलदीप कुमार मिश्र ने बताया कि खाद्य पदार्थ को बेचने वाले दुकानदार के पास अगर एफएसएसएआई का खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र नहीं होगा तो खाद्य सुरक्षा विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। यहां तक की दुकानदार का लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है। फूड सेेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्देश पर जिले में प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। ट्रेनिंग में खाद्य पदार्थों के रख-रखाव के अलावा सफाई व्यवस्था को भी रखने की ट्रेनिंग दी जा रही है। नोडल अधिकारी ने बताया कि जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज क्षेत्र में 9 व 10 जनवरी, तहसील सदर क्षेत्र में 11 व 19 जनवरी, तहसील तरबगंज क्षेत्र में 17 एंव 18 जनवरी, तहसील मनकापुर क्षेत्र में 23 व 24 जनवरी को फॉस्टेक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तथा 30 व 31 जनवरी को प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले दुकानदारों को प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा।
मंगलवार को करनैलगंज बाजार पहुंची फूड सेफ्टी टीम ने कई दुकानदारों को फॉस्टेक की ट्रेनिंग दिया। साथ ही दुकानदारों को जागरूक किया। इस दौरान किसी ने अफवाह उड़ा दिया कि दी कोई ट्रेनिंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहा है। जिस पर कोतवाल सुधीर कुमार सिंह व एसडीएम हीरालाल ने जाँच कर टीम की पुष्टि किया कि कुलदीप कुमार मिश्रा खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण फॉस्टेक के नामित नोडल अधिकारी हैं।
रिपोर्ट- मुन्नू सिंह

No comments: