‘ऑपरेशन शिकंजा’ व ‘मिशन शक्ति अभियान’ के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई पास्को एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 14 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा-
अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को 14 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
दिनांक 05.07.2014 को थाना तरबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त बलबीर उर्फ बब्लू ने वादी की नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था । जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । मॉनिटरिंग सेल व थाना तरबगंज के पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय सिंह द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने 14 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 20,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता-
01. बलबीर उर्फ बब्लू पुत्र श्री रामसिंह निवासी गुरूद्वारा कालोनी रोहतक रोड़ थाना कोतवाली शहर जिला जींद(हरियाणा)।
पंजीकृत अभियोग-
01.मु0अ0सं0- 275/2014, धारा 363, 366, 376, 506, 120बी भा0द0वि0 व 3/ 4 पास्को एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा ।
महिलाओ/बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।
रिपोर्ट- मुन्नू सिंह
No comments:
Post a Comment