गोण्डा -बीते 15.09.2020 को थाना परसपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ (नशीली गोलियो) के साथ अभियुक्त मेवालाल पुत्र स्व0 अभिलाख रैदास नि0 ग्राम पाण्डेयपुरवा मौजा बलमत्थर थाना परसपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेज गया था । पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में मादक पदार्थ संबंधी मुकदमो में मॉनिटरिंग सेल द्वारा निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई मॉनिटरिंग सेल व थाना परसपुर के पैरोकार आरक्षी वासुदेव द्वारा निरंतर की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट-02 गोंडा ने 03 वर्ष सश्रम कारावास व रू0 30,000/- (तीस हजार) के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता-
01. मेवालाल पुत्र स्व0 अभिलाख रैदास नि0 ग्राम पाण्डेयपुरवा मौजा बलमत्थर थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
पंजीकृत अभियोग-
01.मु0अ0सं0-274/20, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
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