न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से प्रतिवादी को मिला न्याय
बहराइच । डॉ. आलोक चाटिया पुत्र महावीर प्रसाद चाटिया, नि. मो. शखैयापुरा, बहराइच द्वारा न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बहराइच में टेलीकाम डिस्ट्रिक्ट मैनजर व उपखण्ड अधिकारी टेलीकाम, एसटीओ दूर संचार केन्द्र, बहराइच तथा टेलीकाम रेग्युलेटरी अथार्रिटी आफ इण्डिया, दिल्ली के विरूद्ध योजित परिवाद सं. 19/2020 में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेश चन्द्र भारती व सदस्य डॉ. मोनिका प्रियदर्शिनी द्वारा पारित आदेश में विपक्षी सं. 01 व 02 को आदेशित किया गया है कि वह परिवादी के टेलीफोन संयोजन संख्या 234570 को एक माह में पुनर्संचालित करें तथा टेलीफोन संयोजन के सुचारू रूप से काम न करने के कारण परिवादी को हुए शारीरिक मानसिक कष्ट के रूप में रू. 5,000=00 व वाद व्यय के रूप में रू. 2000=00 विपक्षीगण परिवादी को प्रदान करे। एक माह के अन्दर टेलीफोन संयोजन चालू न करने तथा आरोपित धनराशि अदा न किये जाने पर आदेश की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी अदा करना होेगा। उल्लेखनीय है कि परिवादी डॉ. आलोक चाटिया द्वारा योजित वाद में दूर संचार विभाग द्वारा टेलीफोन कनेक्शन संख्या 234570 को पुनर्संचालित कराये जाने की मांग की गई है।
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