शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन आमंत्रित
बहराइच । जिला समाज कल्याण अधिकारी रमा शंकर गुप्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना का पुनः प्रारम्भ कर दी गई है। शासन द्वारा योजना अन्तर्गत जनपद को धनराशि का आवंटन भी किया जा चुका है। श्री गुप्ता ने बताया कि जनपद के गरीब परिवार की बेटियों का विवाह सम्पन्न कराये जाने हेतु जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ब्लाकवार एवं नगर निकायवार लक्ष्यों का आवंटन करते हुए आवेदन प्रक्रिया को तीव्रता के साथ पूर्ण कर पात्र परिवारों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये गये हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति विभागीय वेबसाइट शादीअनुदान डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर आवेदन कर सकते हैं। आनलाइन आवेदन करते समय आवेदक के पास आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिक मोबाइल नम्बर, जाति व आय प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक व शादी का कार्ड आदि अभिलेख की आवश्यकता होगी। सामान्य वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाना है। शहरी क्षेत्र के लिए आवेदक की वार्षिक आयु रू. 56,460=00 तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए रू. 46,080=00 से अधिक नहीं होनी चाहिए। शादी की तिथि पुत्री की आयु 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। योजना अन्तर्गत एक परिवार की अधिकतम 02 पुत्रियों को अनुदान अनुमन्य होगा।
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