Jan 14, 2025

दो मंजिला मकान होने के बावजूद भी अवैध कब्जा नहीं छोड़ रहे विपक्षी

 


करनैलगंज/गोण्डा - स्थानीय तहसील क्षेत्र के परसपुर थानाक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पुरैना विवादित भूमि को लेकर इन दिनों सुर्खियों में है,जहां विपक्षी के प्रशासन भी बौना साबित हो रहा है। पूरा मामला पुरैना गांव स्थित गाटा संख्या 120/1 रकबा 0.722 से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां खातेदार सरफराज सिंह और कृष्ण कुमार सिंह के मध्य विवाद चल रहा है। मामले में राजस्व व पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर पत्थर नसब कर सीमांकन कराया,लेकिन विपक्षी कानून का उल्लंघन करते हुए उक्त पत्थर को तोड़कर फेंक दिया जिसपर उपजिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में विपक्षियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। तत्पश्चात उक्त क्रम में पीड़ित सरफराज सिंह द्वारा उपजिलाधिकारी न्यायालय पर धारा 134 के तहत वाद दायर किया गया, जिसमें वादी द्वारा विपक्षी का अवैध कब्जा दर्शाते हुए उक्त भूमि पर छप्पर रखकर अस्थाई रूप से कब्जे का जिक्र किया गया है, उक्त प्रकरण में उपजिलाधिकारी न्यायालय पर प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर जिसमें विपक्षी का पक्का मकान अन्यत्र स्थल पर होना तहसीलदार की आख्या में भी दर्शाया गया है। जिसके साक्ष्य स्वरूप फोटो भी संलग्न है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद उपजिलाधिकारी न्यायालय द्वारा विपक्षी को उपरोक्त भूमि से बेदखल दिए जाने का आदेश पारित किया गया। तत्क्रम में दिनांक 10 जनवरी 2025 को नायब  तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व व पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध कब्जा हटाए जाने हेतु पहुंची टीम द्वारा महज आंशिक रूप से कब्जा हटवाया गया लेकिन विपक्षी के हस्तक्षेप पर बिना समुचित कारण व न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराए बिना टीम बैरंग वापस लौट आई। जो आमजनमानस में व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है।

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