शादी अनुदान योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन
बहराइच । जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मंजरी भादद्वाज ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित शादी अनुदान योजना हेतु बीस हजार रूपये के अनुदान का प्राविधान है। शादी अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति विभागीय वेबसाइट शादी अनुदान डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर शादी की तिथि से 03 माह पूर्व अथवा 03 माह पश्चात् तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कराने हेतु आवेदक (पिता/माता/अभिभावक) एवं पुत्री के आधार कार्ड में मोबाइल नम्बर ओ.टी.पी. हेतु अपडेट होना चाहिए है। उन्होनें बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पिछड़ी जाति के आवेदक (पिता/माता/अभिभावक) व पुत्री के आधार कार्ड में मोबाइल नम्बर ओटीपी हेतु अपडेट होना अनिवार्य है। रू. 01 लाख वार्षिक आय वाले अभ्यर्थी योजना हेतु अर्ह होंगे। योजना हेतु लड़के की आयु 21 वर्ष व लड़की की आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। सुश्री भारद्वाज ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 348 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है।
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