स्थायी लोक अदालत में 02 सदस्यों ने ग्रहण किया कार्यभार
बहराइच । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के सदस्य सचिव के निर्देशानुसार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत बहराइच में सुश्री शिवानी चतुर्वेदी व सुश्री सोनाली गुप्ता द्वारा 03 जनवरी 2025 को सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विराट शिरोमणि ने बताया कि स्थायी लोक अदालत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22ए के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत, बहराइच में वायु, सड़क, जलमार्ग द्वारा व्यक्तियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा, या डाक, तार या टेलीफोन सेवा या ऐसा स्थापन जो जनता को विद्युत, प्रकाश, जल का प्रदाय करता है, या लोक सफाई, स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल औषधालय में सेवा अथवा बीमा सेवा और इसके अन्तर्गत ऐसी कोई सेवा सम्मिलित है से संबंधित वाद दायर किया जा सकता है।
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