Dec 20, 2024

अदालत के फैसले के मुताबिक विधायक की जा सकती है विधायकी

 


लखनऊ - इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा विधायक अभय सिंह पर हत्या के प्रयास के मामले में दो जजों का अलग अलग फैसला आया है। जिसमें जस्टिस मसूदी ने विधायक अभय सिंह को 3 वर्ष की सजा सुनाई है तो वहीं जस्टिस अभय श्रीवास्तव ने अभय सिंह विधायक को बरी करने का फैसला दिया है। अब यह प्रकरण  चीफ जस्टिस की बेंच में जाना। क्योंकि ऑर्डर में दोनों जजों का निर्णय भिन्न है। बता दें कि वर्ष 2010 में हत्या के प्रयास के एक प्रकरण में गोसाईगंज अयोध्या से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह नामजद आरोपी बनाए गए थे। उसी में अदालत का  निर्णय आया है। जानकारों का मानना है कि यदि 3 वर्ष की सजा कायम रही तो अभय सिंह की विधायकी पर ग्रहण लग जायेगा।

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