Dec 11, 2024

पैरवी लाई रंग,2 अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई यह सजा

गोंडा। 11 दिसम्बर- 
घटना का संक्षिप्त विवरण-
 वादी बजरंगी पुत्र जगराम तेली निवासी सकरौरा रानीगंज बाजार लोहारनपुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 15.10.2020 को थाना परसपुर को सूचना दिया कि पैसे की लेन-देन के विवाद को लेकर विपक्षीगण द्वारा गाली गलौज देते हुए लाठी दण्डा से मार पीट कर घायल कर दिये। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभियोग में धारा 308 भादवि की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 उमेश कुमार वर्मा द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनाकं 17.01.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।
 
दोषसिद्धि का विवरण-
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री सर्वजीत कुमार सिंह द्वारा थाना परसपुर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री चन्द्रशेखर सिंह , कोर्ट मोहर्रिर म0का0 वन्दना व थाना परसपुर के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 11.12.2024 को दोषी अभियुक्तों को 04 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को रू0 5,500/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अभियुक्तगण का नाम पता-
01. सुर्यलाल तेली पुत्र रामपाल तेली निवासी सकरौरा रानीगंज लोहारनपुरवा थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।
02. सुनील तेली पुत्र सूर्यलाल निवासी सकरौरा रानीगंज लोहारनपुरवा थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-
01. मु0अ0सं0- 312/2020, धारा 308, 323, 504 भादवि थाना परसपुर, जनपद गोण्डा

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