तहसील मोतीपुर में 23 दिसम्बर को आयोजित होगा तालाब आवंटन शिविर
बहराइच। तहसील महसी अन्तर्गत उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 व उ.प्र. राजस्व संहिता नियमावली 2016 में वर्णित उपबन्धों के अनुसार मछुआ समुदाय व अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के मध्य नीलामी पद्धति से तालाबों का दस वर्षीय पट्टा किया जायेगा। यह जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी मिहींपुरवा (मोतीपुर) ने बताया कि तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) स्थित गल्ला मण्डी मिहींपुरवा के सभाकक्ष में 23 दिसम्बर 2024 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से होने वाली नीलामी के लिए नायब तहसीलदार मिहींपुरवा को नीलाम अधिकारी नामित किया गया है। एसडीएम मिहींपुरवा (मोतीपुर) ने बताया कि तहसील अन्तर्गत ग्राम बोझिया में खसरा नम्बर 723 क्षेत्र 5.4030 हे., अड़गोड़वा (धर्मापुर) में ख.न. 228/2 क्षेत्र 0.2290 हे., वैवाही में ख.न. 946ग क्षेत्र 4.0670 हे., जंगल गुलरिहा में ख.न. 234ख क्षेत्र 0.2550 हे., चफरिया में ख.न. 286 क्षेत्र 0.2950 हे., हसुलिया में ख.न. 678 क्षेत्र 2.0470 हे., मंझरा में ख.न. 2155 क्षेत्र 0.2180 हे., धर्मापुर में ख.न. 1071 क्षेत्र 0.3320 हे., ख.न. 1096क क्षेत्र 0.0320 हे., ख.न. 1122 क्षेत्र 0.1880 हे., ख.न. 1124 क्षेत्र 0.5670 हे. व ख.न. 1067 क्षेत्र 0.2760 हे. तथा ग्राम मधवापुर में ख.न. 225 क्षेत्र 0.2830 हे. का नीलामी पद्धति से दस वर्षीय पट्टा किया जायेगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि 0.5 एकड़ से लेकर 02 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल के जालाबों की नीलामी मछुआ समुदाय के लोगों को तथा 02 हेक्ठेयर से अधिक क्षेत्रफल के जालाब की नीलामी सहकारी समितियों के हक में की जायेगी। एसडीएम ने बताया कि तहसील स्थित रजिस्ट्रार कानूनगो के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर पट्टे की शर्तों एवं नीलामी के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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