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Sep 18, 2024

नाबालिक बालिका से छेड़छाड़ मामले में दशरथ सिंह को मिली कठोर सजा

 

गोण्डा–थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की से छेडछाड़ करने के आरोप में अभियुक्त दशराथ सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें शासकीय अधिवक्ता अनूप प्रताप सिंह, मॉनिटरिंग सेल व थाना नवाबगंज के पैरोकार का0 अरूण कुमार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को जज नम्रता अग्रवाल ए0एस0जे0/एफ0टी0सी0 कोर्ट गोण्डा ने अभियुक्त दशरथ को धारा 354ए भादवि में 02 वर्ष का  कठोर कारावास व 5,000/- के अर्थदण्ड व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास व रू0 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता

01. दशरथ सिंह पुत्र राम गोपाल नि0 ग्राम सोखवापुर मौजा बल्लीपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग

01. मु0अ0सं0-211/2019, धारा 354ए भादवि, 7/8 पाॅक्सो ऐक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

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