Sep 5, 2024

सरप्लस प्रधानाध्यापक समायोजन पर उच्च न्यायालय ने लगाया ब्रेक।

सरप्लस प्रधानाध्यापक समायोजन पर उच्च न्यायालय ने लगाया ब्रेक।


बहराइच जिले से सीमा जायसवाल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए अगली तारीख तक तत्काल प्रभाव से लगाई रोक।

बहराइच, प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन कर रहे प्रधानाध्यापकों को कम छात्र संख्या पर सरप्लस होने पर अन्य विद्यालयों के समायोजित करने के फैसले के खिलाफ जनपद बहराइच के शिक्षको की ओर से दायर वाद पर सुनवाई करते हुए लखनऊ पीठ ने अगली सुनवाई तक प्रक्रिया पर स्टे कर दिया है।इस संबंध में केस के याची तथा पैरवीकार राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बहराइच के जिलाध्यक्ष आनन्द मोहन मिश्र ने बताया कि दिनांक 16 अगस्त 2024 को जारी सरप्लस प्रधानाध्यापको के समायोजन सम्बन्धी आदेश के विरुद्ध सीमा जायसवाल व अन्य द्वारा दायर याचिका 7241/ 2024 में जनपद बहराइच के 184 प्रधानाध्यापकों के द्वारा मा. उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में योजित की गई थी, जिसकी पहली सुनवाई  02 तारीख को हुई तथा 04 सितम्बर को पुनः सुनवाई करते हुए मा.उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के जस्टिस मा.मनीष माथुर ने सर्विस मामलों के विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता एल.पी. मिश्र तथा उनके सहयोगी अधिवक्ता प्रफुल्ल तिवारी के द्वारा रखे गए तर्कों, व साक्ष्यों से सहमत होकर सरप्लस प्रधानाध्यापक समायोजन की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक का आदेश जारी कर दिया। जो कि प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा। विभाग की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट से प्रधानाध्यापक समायोजन ना रोकने तथा केवल याची लाभ देने का अनुरोध किया, लेकिन शिक्षको के वकील डा.एल.पी.मिश्र की दलील से सहमत होते हुए सम्पूर्ण प्रक्रिया पर अगली तिथि तक रोक का आदेश जारी किया गया। श्री मिश्र ने कहा कि स्थगन आदेश होने से पूरे प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के सभी सरप्लस प्रधानाध्यापक लाभान्वित होंगे। याचिका की सुनवाई की अगली तिथि 26 सितंबर 2024 नियत की गई है। शिक्षको की तरफ से बहराइच टीम से पंकज कुमार वर्मा, सर्वेश कुमार रमेश कुमार पांडेय, राम मूर्ति शुक्ल, अरविन्द कुमार मौर्य, गौतम तरफदार, बृजेश प्रताप चौधरी,शक्तिधर पाठक, चंद्रकेश यादव,भुवनेश्वर पाठक, राजित राम, मधुलिका चौधरी,अवधेश वर्मा, अमित कुमार आर्य सहित अन्य प्रधानाध्यापक शामिल रहे।

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