Sep 13, 2024

प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के आरोपी को मिली कठोर सजा


गोण्डा थाना मनकापुर क्षेत्र के अन्तर्गत वादिनी द्वारा थाना मनकापुर को सूचना दी गई कि दिनाकं 08.11.2020 को उनकी पुत्री के ससुरालजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की माँग को लेकर उनकी पुत्री की हत्या कर दी गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 410/2020, धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवेचना के दौरान दोषी पाये गये आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी मनकापुर रामभवन द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 26.01.2021 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।

 दोषसिद्धि का विवरण-

 पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी नम्रता अग्रवाल द्वारा थाना मनकापुर पुलिस, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक, कोर्ट मोहर्रिर व थाना मनकापुर के पैरोकार हे0का0 मधुसूदन सिंह की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 13.09.2024 को दोषी अभियुक्त –ब्यास मुनी निषाद पुत्र रामअवध निवासी ग्राम अवधूपुर लिदेहना ग्रण्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को 10 वर्षों का सश्रम कारावास व 25,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अभियुक्त का नाम पता

01. ब्यास मुनी निषाद पुत्र रामअवध निवासी ग्राम अवधूपुर लिदेहना ग्रण्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण

01. मु0अ0सं0- 410/2020, धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा.



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