Sep 5, 2024

गैर इरादतन हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाया 7 वर्ष का सश्रम कारावास,कर्नलगंज क्षेत्र का मामला


 गोण्डा–वादी रामसरन पुत्र आज्ञाराम निवासी ग्राम गोडियनपुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा द्वारा दिनाकं 02.04.20218 को थाना को0कर्नलगंज को सूचना दिया कि विपक्षी श्रीराम ने पुरानी रंजीश को लेकर उनकी पुत्री को मारने पीटने लगे वादी द्वारा मना करने पर बैट से मार पीटा है। जिसके तहरीर पर एन0सी0आर0 पंजीकृत हुआ था। जिसकी दवा इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 128/2018, धारा 323, 504, 304, 201 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 अशोक कुमार सरोज द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 09.07.2018 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

 दोषसिद्धि का विवरण

 पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री रामदयाल द्वारा थाना कर्नलगंज पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक घनश्याम पाण्डेय, कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 चन्दा व थाना को0कर्नलगंज के पैरोकार हे0का0 दीनबन्धु दुबे की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 05.09.2024 को दोषी अभियुक्त – श्रीराम गोडिया पुत्र स्व0 रामरूप निवासी कुतुबपुर गोडियनका पुरवा थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।अभियुक्त का नाम पता

01. श्रीराम गोडिया पुत्र स्व0 रामरूप निवासी कुतुबपुर गोडियनका पुरवा थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण

01. मु0अ0सं0- 128/2018, धारा 323, 504, 304, 201 भादवि थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा

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