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Aug 31, 2024

पीएम आवास योजना ग्रामीण के पात्रता/अपात्रता मानकों में हुआ बदलाव

 पीएम आवास योजना ग्रामीण के पात्रता/अपात्रता मानकों में हुआ बदलाव 


बहराइच । प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आगामी चरण (वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक) योजना के क्रियान्वयन में आवास प्लस-2018 की सूची में पात्र लाभार्थियो का नाम जोड़े जाने एवं पात्रता/अपात्रता का चिन्हीकरण के मानक में हुए महत्वपूर्ण बदलाव के सम्बन्ध में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के तत्वावधान में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। योजना के क्रियान्वयन तथा वर्हिवेशन के मानक में हुए संशोधनों की जानकारी देते हुए डीएम मोनिका रानी ने बताया कि ग्रामीण परिवारों के सभी आवास विहीन परिवार एवं शून्य, एक या दो कमरो के कच्ची दीवार और कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वाले परिवारों को शामिल किया जायेगा। पात्र लाभार्थियों के स्वतः अंतर्वेशन के लिए निर्धारित मानक की जानकारी हुए डीएम ने बताया कि आश्रयविहीन परिवार, बेसहारा/भीख मांग कर जीवनयापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिम जनजातीय समूह तथा वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजूदर शामिल होंगे। इसी प्रकार अपात्रता (स्वतः बर्हिवेशन) के लिए निर्धारित नये मानकों की जानकारी देते हुए बताया गया कि मोटर चालित तिपहिया/चार पहिया वाहनों के स्वामी,यंत्रीकृत तिपहिया/चार पहिया कृषि उपकरण के स्वामी, रू. 50 हजार या उससे ऊपर के किसान क्रेडिट कार्ड धारक, वह परिवार जिसमें कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमों वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य 15 हजार रूपये प्रतिमाह से अधिक कमाता हो, आयकर व व्यवसाय चुका रहे व्यक्ति तथा 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि अथवा 05 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि के स्वामी इस श्रेणी में शामिल होंगे।डीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत नयी स्थाई प्रतीक्षा सूची बनाने के लिये आवास प्लस 2018 की सूची में नये नाम जोड़े जायेंगे। इसके लिये पंचायत सचिव द्वारा प्रत्येक ग्राम में घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जायेगा। डीएम ने बताया कि विकासखण्डो में 04 सितम्बर, 2024 को ग्राम प्रधान, बीडीसी, पंचायत सचिव एवं सेक्टर प्रभारियों की मौजूदगी में जागरूकता गोष्ठी आयोजित की जायेगी। तत्पश्चात 05 से 12 सितम्बर 2024 तक जनपद की सभी ग्राम पंचायतो में रोस्टर के अनुसार जन जागरूकता गोष्ठी आयोजित कर जन-जन को योजना के सम्बन्ध में किये गये बदलावों की जानकारी दी जायेगी। डीएम ने बताया कि विभिन्न स्तरों पर आयोजित गोष्ठी के माध्यम से आमजन को लाभार्थी की पात्रता/अपात्रता के विषय में हुए नवीनतम परिवर्तनों के साथ-साथ योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी जायेगी तथा इससे सम्बन्धित हैण्डबिल्स का वितरण भी किया जाएगा। योजना के सम्बन्ध में लागू की गई नवीन व्यवस्था की जानकारी जन-जन तक पहुंचाए जाने के उद्देश्य से तहसीलों एवं थाना पर आयोजित होने वाले समाधान दिवसों में प्रचार-सामग्री का वितरण भी किया जायेगा। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रत्येक गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 के नाम से एक रजिस्टर रखा जायेगा। पंजिका में लाभार्थी चयन से सम्बन्धित सभी पहलूओं की जानकारी दर्ज की जाएगी तथा बीडीओ द्वारा पंजिका का अवलोकन किया जायेगा। बीडीओ द्वारा ब्लाक मुख्यालय पर ग्राम प्रधान, बीडीसी व ग्राम पंचायत सचिव के साथ बैठक कर आवास सर्वेक्षण एवं नये मानकों के सम्बन्ध में जानकारी देंगे तथा पात्रता एवं अपात्रता के मानको को ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वालराईटिंग करायी जायेगी तथा प्रचार सामग्री का वितरण भी कराया जायेगा। सीडीओ श्री चन्द्र ने बताया कि स्वतः पात्र तथा स्वतः अपात्र के मानकों का प्रचार-प्रसार करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। ग्राम पंचायत सचिव एवं बीडीओ को प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की पत्रावली रक्षित की जायेगी। सीडीओ ने बताया कि सर्वेक्षणकर्ता के रूप में ग्राम पंचायत सचिव/सरकारी कर्मचारी को ही लगाया जायेगा। सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण को सम्बन्धित के जाबकार्ड, आधार नम्बर तथा परिवार के विवरण की भी जानकारी लेनी होगी। बैठक के अन्त में डीएम ने सभी सम्बन्धित को निर्देश दिया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए समयबद्धता के साथ सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण करें। इस अवसर पर ब्लाकों के नोडल अधिकारी, एसडीएम, बीडीओ तथा बैंकर्स मौजूद रहे।

                  

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