गोण्डा–27 जुलाई को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना कोतवाली देहात में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी बहन को विपक्षी बहला-फुसला कर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना कोतवाली देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 64(1), 331(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी थी। आज दिनांक 03.08.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त नसीब अली उर्फ हिकमत अली पुत्र फूसू उर्फ यार मोहम्मद ग्राम महादेवा लालापुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को महादेवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त
01. नसीब अली उर्फ हिकमत अली पुत्र फूसू उर्फ यार मोहम्मद ग्राम महादेवा लालापुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा ।
पंजीकृत अभियोग
01. मु0अ0सं0-360/2024, धारा 137(2),64(1), 351(2), बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।
गिरफ्तार कर्ता टीम
01. उ0नि0 रामप्रकाश चन्द्र
02. का0 नरेन्द्र यादव
03. का0 सर्वेश कुमार
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