Aug 1, 2024

गोण्डा:दोहरे हत्त्याकांड़ में दो नवयुवकों की क्रूरतापूर्वक गला काटने वाले 8 आरोपियों को मिली कठोर सजा


     गोण्डा - अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप दोहरे हत्याकाण्ड में 08 आरोपी अभियुक्तों को अधिक से अधिक सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा हुई।
     बीते 21.02.2019 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत दोहरे हत्याकाण्ड में दो नवयुवकों की क्रूरतापूर्वक गला काटकर सार्वजनिक स्थल पर हत्या कारित करने के 08 आरोपी अभियुक्तों श्यामू, विशाल, शिवशरन, ओमकार सिंह, संदीप, धर्मेन्द्र, अमरजीत, संदीप कुमार को को0नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अमित पाठक, प्रभारी मॉनीटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 नन्दिनी पाण्डेय व थाना कोतवाली नगर के पैरोकार हे0का0 अशोक कुमार द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को माननीय न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार-तृतीय महोदय द्वारा निम्न सजा सुनाई गई है। 

सजा का विवरण
01. दोषसिद्ध अभियुक्त श्यामू, विशाल, शिवशरन, ओमकार सिंह, संदीप को धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये का अर्थदण्ड।
02. दोषसिद्ध अभियुक्त श्यामू, विशाल, शिवशरन, ओमकार सिंह, संदीप, धर्मेन्द्र, अमरजीत, संदीप कुमार को धारा 506 भादवि में 07 वर्ष का कारावास व 20,000/- रूपये का अर्थदण्ड।
03. दोषसिद्ध अभियुक्त श्यामू, विशाल, शिवशरन, ओमकार सिंह, संदीप, धर्मेन्द्र, अमरजीत, संदीप कुमार को धारा 147 भादवि में 02 वर्ष का कारावास व 2000/- रूपये का अर्थदण्ड।
04. दोषसिद्ध अभियुक्त श्यामू, विशाल, शिवशरन, ओमकार सिंह, संदीप, धर्मेन्द्र, अमरजीत, संदीप कुमार को धारा 148 भादवि में 03 वर्ष का कारावास व 3000/- रूपये का अर्थदण्ड।
05. दोषसिद्ध अभियुक्त श्यामू, विशाल, शिवशरन, ओमकार सिंह, संदीप, धर्मेन्द्र, अमरजीत, संदीप कुमार को धारा 07 सी0एल0एक्ट में 06 माह का कारावास व 500/- रूपये का अर्थदण्ड।
06. दोषसिद्ध अभियुक्त श्यामू, विशाल को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में 05 वर्ष का कारावास व 10,000/- रूपये का अर्थदण्ड।
07. दोषसिद्ध अभियुक्त श्यामू, शिवशरन, ओमकार सिंह, संदीप को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 05 वर्ष का कारावास व 10,000/- रूपये का अर्थदण्ड।

अभियुक्तगण का नाम पता
01. श्यामू पुत्र शंकर कोरी निवासी निहालपुरवा गायत्रीनगर थाना को0नगर जनपद गोण्डा।
02. विशाल पुत्र सुरेश निवासी निहालपुरवा गायत्रीनगर थाना को0नगर जनपद गोण्डा।
03. शिवशरन पुत्र होली निवासी निहालपुरवा गायत्रीनगर थाना को0नगर जनपद गोण्डा।
04. ओमकार सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी विशुनपुर बैरिया थाना को0देहात गोण्डा।
05. धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 रामनरायण निवासी पूरेअनूप थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
06. अमरजीत वर्मा पुत्र भभूति वर्मा निवासी विशुनपुर बैरिया थाना को0देहात गोण्डा।
07. संदीप पुत्र होली निवासी निहालपुरवा गायत्री पुरवा थाना को0नगर गोण्डा।
08. संदीप कुमार पुत्र नवल किशोर उर्फ रामकेवल उर्फ माता प्रसाद निवासी निहालपुरवा गायत्रीनगर थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग
01. मु0अ0स0 -229/2012 धारा 147, 148, 149, 302, 506, 420, 467, 468 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।


No comments: