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Aug 3, 2024

नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा न्यायालय द्वारा लगाया गया 70 हजार रूपये का अर्थदण्ड

 नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

न्यायालय द्वारा लगाया गया 70 हजार रूपये का अर्थदण्ड

बहराइच। नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर भगाने व उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 70 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। मामला 13 नवम्बर 2018 का है। थाना हरदी के एक गांव में अपने ननिहाल में रह रही एक नाबालिग बालिका के साथ आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। जिस पर पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर चार लोगों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना में प्रकाश में आए अभियुक्त सूरज कुमार पाण्डेय पुत्र राजकुमार पाण्डेय निवासी गूढ थाना मोतीपुर के विरूद्ध अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र 5 अगस्त 2019 को न्यायालय पर दाखिल किया गया था। बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष के बहस सुनने के उपरान्त न्यायालय पाक्सो एक्ट दीपकांत मणि की अदालत द्वारा अभियुक्त सूरज कुमार पाण्डेय को दोषी करार देते हुए शनिवार को 20 साल की सजा सुनाते हुए 70 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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