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Aug 20, 2024

जनपद बहराइच में धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

 जनपद बहराइच में धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

बहराइच । वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स का पालन कराते हुए रक्षाबन्धन, चेहल्लुम, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, कजरीतीज, भगवान विश्वकर्मा जयन्ती, गणेश पूजा आदि आगामी त्योहारों आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं को सकुशल एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्टेªट गौरव रंजन श्रीवास्तव द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।अपर जिला मजिस्टेªट श्री रंजन द्वारा जारी आदेश के समस्त 27 प्रस्तर 17 अगस्त 2024 से 11 अक्टूबर 2024 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। 

                  

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