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Aug 28, 2024

प्रभावी पैरवी से कर्नलगंज क्षेत्र के 02 अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई कारावास की कठोर सजा

 

 गोण्डा - वादी प्रदीप कुमार पुत्र संगमलाल निवासी नकहरा थाना कर्नलंगज जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 15.07.2020 को थाना कर्नलगंज को सूचना दिया कि मेरे गाँव के विपक्षीगण पुरानी रंजीश को लेकर लाठी दण्डा से मार पीट कर घायल कर दिये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । मेडिकल रिपोर्ट आधार पर अभियोग में धारा 325, 308 भावि की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 मनोज कुमार राव द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।
 
दोषसिद्धि का विवरण-
 पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं  पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे न्यायालय/पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार -III द्वारा थाना कर्नलगंज पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक सुश्री सुनीता साहू, कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 नन्दिनी व थाना कर्नलगंज के पैरोकार हे0का0 दीनबन्धु दूबे की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 28.08.2024 को दोषी अभियुक्तों – 01. बेचन व 02 किशुनपाल को कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सजा का विवरण
प्रत्येक को धारा 308 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 50,000/- रूपये का अर्थदण्ड।
प्रत्येक को धारा 325 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 50,000/- रूपये का अर्थदण्ड।
प्रत्येक को धारा 504 भादवि में 02 वर्ष का कारावास व 2,000/- रूपये का अर्थदण्ड।
प्रत्येक को धारा 506 भादवि में 03 वर्ष का कारावास व 3,000/- रूपये का अर्थदण्ड।
प्रत्येक को धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का कारावास व 1,000/- रूपये का अर्थदण्ड।

अभियुक्तगण का नाम पता-
01. बेचन पुत्र बाबूराम गोसाई निवासी नकहरा थाना को0कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।
02. किशुनपाल पुत्र बडकऊ गोसाई निवासी नकहरा थाना को0कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-
01. मु0अ0सं0- 253/2024, धारा 323, 504, 506, 325 308 भादवि थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा.

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