गोण्डा - मंगलवार को सुबह समय करीब 11.00 बजे थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई की थाना को0मनकापुर क्षेत्र की निवासी लड़की आयुक्त कार्यालय के पास पानी टंकी के ऊपर चढ़ गयी है, उसके द्वारा आरोप लगाया गया की दिनांक 23.12.2023 को धारा 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत मा0न्यायालय के आदेश से तीन सगे भाइयों के विरूद्ध रेप का मुकदमा थाना नवाबगंज पर पंजीकृत कराया गया था जिनके विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा कार्यवाही नही की जा रही ।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जो लड़की पानी की टंकी पर चढ़ी है, उसके सगे चाचा के विरूद्ध जो विपक्षीगण है उनके द्वारा दिनांक 11.12.2019 को मु0अ0स0 482/19 धारा 354, 452 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व दिनांक 02.05.2020 को मु0अ0स0 107/20 धारा 323, 504, 325 भादवि थाना को0मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिममें पुलिस द्वारा लड़की के चाचा व अन्य आरोपियो के विरुद्ध विवेचना में दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया था । जिससे क्षुब्ध होकर लड़की द्वारा पूर्व के मुकदमे की पीड़िता के पति व पति के दो सगे भाइयों के विरुद्ध न्यायालय के आदेश धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत दिनांक 23.12.2023 को मु0अ0सं0-564/23, धारा-376DA, 363,328, 506 भादवी व 5G/6 पाक्सो एक्ट थाना नवाबगंज में पंजीकृत कराया गया है जिसकी विवेचना थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा की जा रही है । पुलिस पर दबाव बनाने के उद्देश्य से युवती पानी की टंकी पर चढ़ी हुई थी, जिसे पुलिस द्वारा समझाबुझाकर सुरक्षित उतार लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है ।
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