गोण्डा - अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप हत्या करने के आरोपी अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास व रु0 22,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
थाना कोतवाली कर्नलगंज पुलिस ने हत्या करने के आरोप में आरोपी अभियुक्ता- 01. नज्जो पत्नी रवि अहमद निवासी ग्राम गौरवाखुर्द साई तकिया थाना करनलैगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता हर्षवर्धन पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्रीधर पाठक, कोर्ट मोहर्रिर महिला हे0का0 नम्रता चौधरी व थाना कोतवाली कर्नलगंज के पैरोकार हे0का0 दिनबन्धु दूबे द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्ता को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा श्री सूर्यप्रकाश सिंह द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व रू 22,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्ता का नाम पता-
01. नज्जो पत्नी रवि अहमद निवासी ग्राम गौरवाखुर्द साई तकिया थाना करनलैगंज जनपद गोण्डा।
पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-120/2022, धारा 302, 201 भादवि थाना कोतवाली कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
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