मासूम से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को सजाए मौत
न्यायालय द्वारा एक लाख दस हजार रूपये का लगाया अर्थदण्ड
आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को जल्द मिली सजा
ज्ञातव्य हो कि थाना कैसरगंज अन्तर्गत एक गांव निवासिनी छह वर्षीय मासूम बालिका को बहला फुसलाकर एक युवक द्वारा बीते 21 फरवरी को सरसो के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था। बालिका के शोर मचाने पर आरोपी द्वारा गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। घटना के संबंध में मुअसं. 58/24 धारा 363 के तहत कोतवाली कैसरगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जांचोपरान्त अभियुक्त राजेश उर्फ लाला का नाम प्रकाश में आया था। उसने घटना को स्वीकार किया था। जिसके बाद पुलिस द्वारा 363/376एबी/302/201 व धारा 5एम/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई थी। जिसका मुकदमा न्यायालय पाक्सो एक्ट दीप कांत मणि की अदालत में विचाराधीन था। पुलिस व अभियोजन पक्ष की आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की गई थी। जिसके चलते मामले में त्वरित निर्णय हो सका। जज द्वारा बचाव व अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई गई। आरोपी राजेश उर्फ लाला पुत्र पृथ्वी निवासी सलहुआ को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ एक लाख रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया। अर्थदण्ड न अदा कर पाने पर 26 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा। गौरतलब हो कि घटना के बाद एसपी वृंदा शुक्ला द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया था तथा मुकदमा फास्ट टैªक कोट में चलाने का अनुरोध किया था। जिसके बाद विशेष लोक अभियोजक संत प्रताप सिंह तथा कैसरगंज थाने के पैरोकार का.विनय भारती की प्रभावी पैरवी के बाद आरोपी को जल्द सजा मिल सकी। मामले में प्रभावी पैरवी के लिए पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा थाना प्रभारी कैसरगंज राजनाथ सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
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