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Jun 14, 2024

कार्यशाला में नये कानूनों के बारे में दी गई जानकारियां रिजर्व पुलिस लाइन के प्रेक्षाग्रह में कार्यशाला का आयोजन

 कार्यशाला में नये कानूनों के बारे में दी गई जानकारियां

रिजर्व पुलिस लाइन के प्रेक्षाग्रह में कार्यशाला का आयोजन

बहराइच। 01 जुलाई 2024 से देश में लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता,. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक वृन्दा शुक्ला’ द्वारा शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन के प्रेक्षाग्रह में प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें एसपी द्वारा भारतीय न्याय संहिता के बारे में बताया गया तथा 01 जुलाई से जनपद मे सभी पुलिस कार्यवाही नए कानून के तहत ही की जायेगी। लागू हो रहे इस नए कानून के विषय में पूर्ण जानकारी दी गयी । उक्त कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में प्रशिक्षणाधीन पुलिस उपाधीक्षक श्रीमती हर्षिता तिवारी द्वारा उपस्थित विवेचकगणो को बताया गया कि 30 जून तक सभी पुलिस कार्यवाही पूर्व से लागू भारतीय दण्ड संहिता-1861 के अनुसार तथा 01 जुलाई से सभी पुलिस कार्यवाही पुराने कानून के स्थान पर लागू हो रहे उक्त नये कानून के अनुसार की जायेगी। नये आपराधिक कानूनों की उपयोगिता के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि पुराने कानून भारतीय दण्ड संहिता-1861 और 01 जुलाई से सम्पूर्ण भारत में लागू हो रही भारतीय न्याय संहिता में क्या विभिन्नतायें हैं और नया कानून क्यों जरुरी है। उपस्थित सभी विवेचनाधिकारियों को इन कानूनों के विषय में विस्तृत व्याख्या करते हुये जानकारी दी गयी। उक्त कानूनों के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक चुनौतियों तथा उसकी उपयोगिताओं के बारे में बारीकी से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारी, कर्मचारीगण द्वारा पूर्ण मनोयोग से भारतीय न्याय संहिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। प्रशिक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा.पवित्र मोहन त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक नगर रामानन्द कुशवाहा, प्रशिक्षणाधीन पुलिस उपाधीक्षक श्रीमती हर्षिता तिवारी एवं जनपद के समस्त थाना प्रभारी/प्रशिक्षणाधीन उपनिरीक्षक उपस्थित रहे।

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