नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा
न्यायालय द्वारा 50 हजार रूपये का लगाया गया अर्थदण्ड
मुकदमें की पैरवी आपरेशन कन्विक्शन के तहत करने के चलते आरोपी को जल्द सजा मिल सकी
बहराइच। मासूम बालिका के दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ज्ञातव्य हो कि थाना रूपईडीहा अर्न्तगत एक गांव निवासिनी महिला जून 2022 में अपनी सात वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ अपनी बहन के गांव शादी समारोह में सुजौली गई हुई थी। 30 जून को अपनी नाबालिग पुत्री को अपनी बहन के घर छोड़कर अपने घर वापस आ गई थी। जिस पर गांव के ही एक युवक द्वारा उसकी नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। बालिका की मां की तहरीर पर थाना रूपईडीहा में मुअसं. 232/22 धारा 376एबी व 5एम/6 पाक्सो एक्ट के तहत लुकई उर्फ अजमत अली पुत्र मोहब्बत अली निवासी ग्राम सुजौली थाना रूपईडीहा के विरूद्ध दर्ज किया गया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्रीधर पाठक द्वारा विवेचना उपरांत आरोपी लुकई के विरूद्ध मात्र 22 दिन में ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। मुकदमा न्यायालय पाक्सो एक्ट के जज दीप कांत मणि के अदालत में विचाराधीन था। मुकदमें में बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के उपरांत शुक्रवार को अभियुक्त लुकई उर्फ अजमत अली को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है तथा 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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