नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास
अदालत द्वारा 20 हजार रूपये का लगाया गया जुर्माना
बहराइच। न्यायालय द्वारा नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा। मामला 12 जनवरी 2016 का है। जब थाना जरवलरोड अन्तर्गत एक नाबालिग 15 वर्षीय बालिका को शौच जाते समय आरोपी द्वारा जबरन उठाकर गन्ने के खेत में ले जाया गया। जिस पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पिता की तहरीर पर थाना जरवलरोड में मुअसं. 58/16 धारा 376 व 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत अजय कुमार पुत्र पेशकार निवासी तप्पेसिपाह थाना जरवलरोड के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन उप निरीक्षक धनंजय सिंह द्वारा विवेचना उपरान्त 10 अप्रैल 2016 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी। न्यायालय पाक्सो एक्ट के जज दीप कांत मणि की अदालत में मुकदमा विचाराधीन था। मामले में बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद जज द्वारा आरोपी अजय कुमार को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है व 20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष लोक अभियोजक संत प्रताप सिंह, थाना जरवलरोड के पैरोकार कां.जितेन्द्र यादव की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को जल्द सजा मिल सकी।
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