May 6, 2024

डीएम आदेश पर हुई जांच के बाद की गई बड़ी कार्यवाही


  


  गोण्डा–नगर पालिका परिषद गोण्डा क्षेत्र में सरकारी सम्पत्ति के अनाधिकृत खरीद फरोख्त के एक प्रकरण में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के आदेश पर की गई जांच में पुष्टि होने के बाद यह कार्यवाही की गई। प्रभारी नजूल निरीक्षक की ओर से कोतवाली नगर में सरकारी समपत्ति के क्रेता और विक्रेता दोनों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। 


मामला रकाबगंज पुलिस चौकी के पास नजूल भूमि खाता संख्या 4551/1 व गाटा सं. 1628 /1 का है। यह नजूल भूमि रजिस्टर नं-45 पर मुन्नी देवी, संतोष, सीमा व अमरेश कुमार के नाम दर्ज थी। बेलसर रोड आनन्द नगर पेरी निवासी नदीम सिद्दीकी ने नवम्बर 2022 में इस सरकारी सम्पत्ति के अनाधिकृत खरीद फरोख्त के संबंध में शिकायत दर्ज करा थी। 


शिकायतकर्ता के मुताबिक, यह जमीन मुन्नी देवी व अन्य के नाम पट्टा की गई थी। इस पट्टे की अवधि काफी पहले ही समाप्त हो गया है। आरोप है कि, इस जमीन के पट्टे का नवीनीकरण कराने के बजाए इसे बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मो. शाकिर को बेंच दिया गया। बैनामा पट्टा अवधि समाप्त होने के पश्चात का है, जिसको बिक्री करने का कोई अधिकार मुन्नी देवी व अन्य को नहीं था।   


जिलाधिकारी नेहा शर्मा के समक्ष प्रकरण आने के पर इसकी सघनता से जांच कराई गई। जांच में, क्रेता और विक्रेता दोनों द्वारा कूटरचना, जाली व फर्जी दस्तावेज बैनामा साजिशन तैयार कराने की बात सामने आई। जिसपर मो.शाकिर, मुन्नी देवी व अन्य के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468 और 471 में मुकदमा दर्ज किया गया है।

No comments: